1 अक्टूबर से झारखंड में स्मार्ट PDS प्रणाली लागू होगी।
छह महीने तक राशन न लेने वाले कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे।
हर माह 21 तारीख को चिह्नित कर अगले माह की 1 तारीख से कार्ड निष्क्रिय होंगे।
निष्क्रिय कार्ड को फिर से चालू कराने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा।
3 महीने में ई-केवाईसी व सत्यापन न होने पर कार्ड स्थायी रूप से रद्द होगा।
आधार मिलान से दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की पहचान हो रही है।
दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों के नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा रहे हैं।